2000 रुपये के नोट हो चुके है बंद: आइए जाने इन्हे exchange कैसे करें ?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट को वापस लिया जाएगा। इसे 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में जमा करना अनिवार्य है। 2016 में नोटबंदी के बाद यह नोट जारी किया गया था। इस नोट को वापस लेने का कारण नकली करेंसी, डैमेज करेंसी और यूज की कमी है।

मंगलवार को बैंकों ने ₹2,000 के नोटों को बदलने(2000 Rs Note Exchange) की सेवा शुरू कर दी है।

नोट एक्सचेंज करने के लिए क्या भरना होगा फॉर्म ?

रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंक के शाखाओं से 2000 रुपये के नोट का एक्सचेंज करवाने के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ने इस तरह के किसी भी निर्देश की प्रतिष्ठा नहीं दी है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखे की नोट एक्सचेंज की प्रक्रिया बैंक के आधार पर भिन्न हो सकती है। RBI गवर्नर ने ये भी कहा है कि Rs. 2,000 के नोटों के एक्सचेंज में बैंक अपनी खुद की प्रक्रिया और नियमों का पालन करेंगे।

आईये देखते है की अलग अलग बैंकों ने इस बारे में क्या बयान दिया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ने 21 मई, 2023 को यह बताया कि वह ग्राहकों को बिना किसी requisition slip के Rs. 2000 के नोट का बदलाव करने की अनुमति देगा। यह निर्णय लिया गया है कि जनता के सभी सदस्यों को एक बार में Rs. 20000/- तक की सीमा तक Rs. 2000/- के नोट बदलने की सुविधा बिना किसी requisition slip के प्रदान की जाएगी।

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार, अगर आप Rs. 2,000 के नोट बदलवा रहे हैं, तो आपको बैंक शाखा पर कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी।

कोटक महिंद्रा बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि वे Rs. 2,000 के नोट बदलने के लिए उन सभी ग्राहकों से फॉर्म/आईडी प्रूफ लेंगे जो उस बैंक के ग्राहक नहीं होंगे ।

2000 रूपए के नोट कैसे बदले ?

व्यक्ति अपने बैंक खातों में Rs 2,000 के बैंकनोट जमा कर सकते हैं, या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा में अन्य नोटों के साथ बदल सकते हैं। किसी भी वयक्ति को नोट एक्सचेंज करने के लिए उस बैंक के ग्राहक होने की आवश्यकता नहीं है । RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे ₹2,000 के बैंकनोटों के “जमा और बदलाव” के सारे data रखें और ग्राहकों के लिए छाया में प्रतीक्षा स्थान और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करें।

FAQs

  1. Rs 2,000 करेंसी नोट को बदलने/जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है?

30 सितंबर, 2023, Rs 2,000 करेंसी नोट को बदलने/जमा कराने की आखिरी तारीख है।

  1. कहां जमा करा सकते हैं  Rs 2,000 करेंसी नोट को?

30 सितंबर तक आप किसी भी बैंक शाखा में Rs 2,000 करेंसी नोट को बदलवा/जमा करा सकते हैं। बदलवाने की सुविधा RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी।

  1. मैं कितने नोट जमा करा सकता हूँ?

आप अपने खाते में कितने भी संख्या के Rs 2,000 बैंकनोट जमा कर सकते हैं जब तक आपका खाता KYC-पात्र हो।

  1. Rs 2,000 बैंकनोट को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?

नहीं। बैंक के किसी भी शाखा में एक गैर-खाता धारक भी इन नोटों को बदलवा सकता है।

  1. बदलाव सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं। बदलाव सुविधा निःशुल्क है।

  1. अगर कोई बैंक Rs 2000 बैंकनोट जमा करने से मना कर देता है तो क्या करना होगा?

ग्राहक पहले बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक उस शिकायत के प्रसंस्करण के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर प्रतिक्रिया/समाधान नहीं देता है या यदि शिकायत करने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वे RBI प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर शिकायत भर सकते हैं।

  1. क्या Rs 2000 बैंकनोट की कानूनी मान्यता बनी रहेगी?

हाँ, RBI ने कहा है कि Rs 2000 बैंकनोट की कानूनी मान्यता बनी रहेगी।

  1. क्या Rs 2000 बैंकनोटों की बदलाव की राशि पर कोई सीमा होगी?

जनता एक बार में Rs 2000 बैंकनोटों को Rs 20,000 तक की सीमा तक बदल सकती है।

  1. क्या Rs 2000 बैंकनोट BCs के माध्यम से बदले जा सकते हैं?

हाँ, Rs 2000 के नोट को BCs(Business Correspondents) के माध्यम से एक खाताधारक के लिए रोजाना Rs 4000 तक की सीमा तक बदला जा सकता है।

  1. वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, आदि के लिए बदलाव और जमा करने के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था होगी?

RBI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य लोगों के लिए व्यवस्था करें जो Rs 2000 बैंकनोटों को बदलने या जमा करने की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, ताकि उनको कोई तकलीफ न हो।

  1. 30 सितंबर, 2023 के बाद 2,000 रुपये के नोटों की कानूनी स्थिति क्या होगी?

30 सितंबर, 2023 के बाद Rs 2,000 के नोटों की कानूनी स्थिति विदेश में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए दिसंबर 2023 तक बनी रह सकती है।

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