एक मतदान केंद्र के समग्र प्रभारी के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी महत्वपूर्ण है.
पीठासीन अधिकारियों के लिये दिशा- निर्देश | Guidelines for Presiding Officers
पीठासीन अधिकारियों द्वारा मुख्यतः पांच स्तरों पर कार्य सम्पन्न किये जाने है:-
* नियुक्ति होने पर
* मतदान के एक दिन पूर्व
* मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व
* मतदान समय के दौरान
* मतदान पूर्ण होने के पश्चात
नियुक्त होने परः-
- निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी /रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होना।
- प्रत्येक मतदान कार्मिक को एक कोड नम्बर आवंटित है जिसे हमेशा याद रखें।
- अपने कार्यालयाध्यक्ष के सम्पर्क में रहें जिससे द्वितीय प्रशिक्षण एवं प्रस्थान दिवस की जानकारी आपके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त हो सके।
- ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट से भलीभंति परिचित हो लें तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।
- प्रशिक्षण से सम्बन्धित सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना जिससे अपने दायित्वों के सम्बन्ध मे कोई भ्रम न रहे।
- द्वितीय प्रशिक्षण के समय समस्त पीठासीन अधिकारी अपनी-अपनी पोंलिग पार्टी से परिचय प्राप्त करते हुए समन्वय स्थापित कर लें।
- सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्तपुस्तिका को अन्तिमरूप से पढ़ ले।
- द्वितीय प्रशिक्षण के समय सम्बन्धित काउन्टर से स्टेशनरी का थेला प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान कर लें |
- ई0वी0एम0,वी0वी0पैट से सम्बन्धित सभी शंकाओं को दूर कर लिया जाये जिससे निर्वाचन के समय किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर
सामान्य निर्देश –
- मतदान के एक दिन पूर्व आपको निर्धारित समय पर पार्टियों की रवानगी स्थल पर आना है।
- यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट तथा कट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की ही है।
- मतदेय स्थल का नाम व नम्बर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें।
- पेपरसील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नम्बर नोट कर लें।
- चुनाव अभिकर्ता / प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें, जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किये गयें।
- आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ निर्धारित वाहन पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराने के पश्चात ही प्रस्थान करेगें।
निर्वाचन सामग्री-
अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित काउन्टर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करें। जैसे:-
- ई0वी0एम0, (बी.यू. सी.यू., वी.वी.पैट)
- निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति
- निर्वाचक नामावली वकिंग प्रति
- टेन्डर मत पत्र
- ग्रीन पेपर सील
- स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील
- एड्रेस टैग, स्पेशल टैग
- मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 क
- अमिट स्याही
- प्लास्टिक का डिब्बा
- ब्राससील
- एरोकास मोहर
- मतदाता स्लिप
- प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7 ए
- सी.एस.वी. सूची यदि हो
- पीठासीन अधिकारी की डायरी
- विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफें तथा
- साइन बोर्ड
- प्रत्याशियों /निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की
- प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर लें ।
ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट से सम्बन्धित निर्देश
- कट्रोल यूनिट का कैण्डीडेट सेक्सन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो।
- सभी एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या व नाम की जांच कर लें।
- ई0वी0एम0 / वी0वी0पैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढ़ंग से लगा है।
- सम्बन्धित बूथ के लिये ई0वी0एम0 / वी0वी0पैट के नम्बरों का मिलान कर लिया जाये।
- प्रत्येक बैलेट यूनिट में थम्ब व्हील द्वारा निर्धारित बी.यू. की संख्या सही हो (एक बी0यू0 के प्रयोग की दशा में 01 तथा दो बी0यू0 प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर 01 तथा दूसरी मशीन पर 02 आदि)
- रवानगीं स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट /बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती हैं। किन्तु वी0वी0पैट से कोई भी छेड़-छाड़ न की जाये।
- जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ (बन्द) कर दें।
मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर
मतदेय स्थल की न्यूनतम् आवश्यकताओं (ए0एम0एफ) का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया जाये की इस सम्बन्ध में कोई कमी नही है-
- पेयजल व्यावस्था एवं शौंचालय
- रैंप
- आवश्यक फर्नीचर
- विद्युत एवं प्रकाश की व्यावस्था
- छायादार स्थान आदि
- यह भी सुनिश्चित किया जाये की मतदान वोटिंग कम्पार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है.
- उसमें पर्याप्त प्रकाश हो किन्तु वह सीधे वोटिंग कम्पार्टमेंट पर न पड़े क्योकि यह वी0वी0पैट को खराब कर सकता है।
- मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाये जिससे वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो को हटा दिया जाये।
- मतदान से जुड़ें सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाईल फोन लेकर मतदेय स्थल पर नही जायेगा।
- मतदेय स्थल पर स्वयं एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था कर ली जाये।
- मतदेय स्थल पर किसी भी परिचित /अपरिचित व्यक्ति का किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार न किया जाये तथा मतदेय स्थल पर ही रात्रि विश्राम किया जाये।
- उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाये जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र सम्पन्न करने में सहायक हो। जैसे लिफाफे, एवं मतदेय स्थल से सम्बन्धित कार्य ।
- मतदेय स्थल के 200 मीटर के परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित किया जाये की इन पर्चियों पर कोई ऐसा चिन्ह न हो जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- इन स्थलों पर भीड़ एकत्रित न हो।
- मतदेय स्थल पर निर्वाचक नामावली की एक सूची तथा प्रत्याशियों की भी सूची, डमी बैलेट का नमूना चस्पा किया जाये।
अपने मतदेय स्थल पर पहुँच कर सुनिश्चित करें कि किस क्रम में बैठना है
मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति
- मतदान अधिकारी
- प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता |
- आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे- मीडियाकर्मी, माइक्रो- आर्ब्जवर आदि।
- निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ (वर्दी धारी तथा असलहा धारी को छोडकर) लोक सेवक |
- आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक |
- मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु /बच्चा |
- ऐसे अन्धे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक |
मतदान अभिकर्ता (Polling Agent)
- मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है।
- एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर 02 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है।
- किन्तु एक बार में उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है।
- विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथा सम्भव हस्ताक्षर करवाये जायेगें
मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल
- प्रादेशिक दल
- दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल
- पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल
- निर्दलीय
मतदान के दिन – वास्तविक मतदान के पूर्व
- मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5:00 बजे उठ कर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाये तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें।
- पोलिंग ऐजेन्ट (मतदान अभिकर्ताओं) उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें|
- प्रात: 5:30 बजे न्यूनतम 02 मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग ऐजेन्ट) की उपस्थिति में मॉकपोल कराना अनिवार्य है। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित है तब भी मॉकपोल की कार्यवाही 5:45 से प्रारम्भ कर दी जाये।
मॉकपोल | Mock Poll
- मॉकपोल की कार्यवाही हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट कन्ट्रोल यूनिट तथा वी0वी0पैट को आपस में जोड़ने के उपरान्त ऑन करेगें।
- इस प्रक्रिया में 07 पर्चियाँ जो मशीन के आटो टेस्ट से सम्बन्धित होती है और जिन पर नॉट फार काउन्ट लिखा होगा निकलेगीं।
- मॉकपोल प्रारम्भ करने से पूर्व सी0आर0सी0 (क्लोज, रिजल्ट तथा क्लीयर बटन दबायें) यदि लिंक error प्रदर्शित हो तो केबिल को पुन: ठीक से लगाये।
- कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े मत-0 तथा उम्मीदवारो के लिए पड़े मतो की संख्या-0 प्रदर्शित होगी।
- मॉकपोल प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम एक मत देते हुए (नोटा सहित) न्यूनतम 50 मत डाले जाये
- सन्तुष्ट हो ले कि वी0वी0पैट में बी0यू0 के प्रत्याशियों से सम्बन्धित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे है।
- मॉकपोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाये तथा उसका मिलान करते हुए मॉकपोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरान्त जारी करें।
- अब क्लियर बटन दबा कर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें|
- वी0वी0पैट से निकली मॉकपोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं, तथा उन्हे विशेष काले लिफाफे में रख कर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें|
- लिफाफे पर मतदान केन्द्र संख्या व नाम लिखने के उपरान्त उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें |
- अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वी0वी0पैट ड्राप बाक्स तथा सी०यू0 को सील करें |
मतदान के दौरान
पीठासीन अधिकारी के उत्तर दायित्व | Responsibilities of the Presiding Officer
- मतदान अधिकारियों के साथ सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर समय से मतदान सुनिश्चित कराना।
- पीठासीन अधिकारी मतदान कम्पार्टमेन्ट एवं ई0वी0एम0 की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है।
- गोपनीयता एवं मतदान प्रारम्भ होने की घोषणा करनी।
- मतदान के प्रत्येक 2 घण्टे के अन्तराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत (महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सहित) सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना है।
- सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना।
- विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आये सेक्टर /जोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना है।
- मतदान समाप्ति का नियत समय 06:00 बजे तक है वह मतदाता जो सांयकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हे वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अन्तिम खडे मतदाता को क्रम संख्या-01 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जायेगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम से मतदान की अनुमति प्रदान की जायेगी |
- अन्त में क्रम संख्या-01 स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरान्त मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- मतदान समाप्ति की घोषणा कर ई0 वी0 एम0 एवं वी0वी0पैट को कैरिंग बाक्स में रखकर एड्रेस सील से सील करेगें।
प्रथम मतदान अधिकारी के उत्तर दायित्व | Responsibilities of Polling Officer-1
- प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान के लिये उत्तरदायी होगा।
- मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जायेगा जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा।
- मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से सम्बन्धित मतदाता के विवरण बाक्स में तिरछी रेखा खींचेगा।
- महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बाक्स के ऊपरी हिस्से में बायी तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोल भी करेगा।
ए0एस0डी0 (ASD) मतदाता
- यदि मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित (एबसेन्ट) कहीं और निवासित (शिफ्टेड), मृत (डेड) अंकित है तो ऐसे मतदाता ए0एस0डी0 मतदाता कहलाते हैं।
- ऐसे मतदाता के मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान की जाये।
द्वितीय मतदान अधिकारी के उत्तर दायित्व | Responsibilities of Polling Officer-2
- यह अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा वह मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगायेगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच फैल जाये तथा तर्जनी पर स्पष्ट चिन्ह रह जाये ।
- यह अधिकारी प्रारूप 17 क (मतदाता रजिस्टर) का भी प्रभारी होगा।
- वह इस रजिस्टर में निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है।
- यह अधिकारी मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर /अंगूंठा निशानी लेगा साथ ही निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का क्रम संख्या लिखेगा व पहचान का विवरण दर्ज करेगा।
- इसके बाद मतदाता स्लिप जारी कर तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेजेगा।
तृतीय मतदान अधिकारी के उत्तर दायित्व | Responsibilities of Polling Officer-3
- यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।
- यह मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की आज्ञा, द्वितीय अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के आधार पर और उस स्लिप में प्रदर्शित क्रम संख्या के अनुसार देगा।
- मतदाता स्लिप अपने पास सुरक्षित रख लेगा।
- यह अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पूर्व जॉँच कर लेगा कि मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट चिन्ह है।
विशेष प्रकरण
- चैलेन्ज वोट (मतदाता की पहचान को चुनौती)
- दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाता द्वारा मतदान।
- टेण्डर वोट.
- अवयस्क मतदाता द्वारा मतदान।
- प्राक्सी वोटर।
- मत की गोपनीयता भंग करना
- मत देने से मना करना।
चैलेन्ज वोट
- मतदाता के प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर यह अधिकारी मतदाता का क्रमांक व नाम जोर से बोलेगा जिससे सभी मतदान अभिकर्ता सुन सके।
- इस सम्बन्ध में किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति किये जाने पर पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता से निर्धारित प्रारूप रसीद पर 2 रू० प्राप्त करेगा एवं मतदान अभिकर्ता द्वारा किये गये दावे की जांच करेगा।
- इस हेतु मतदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- यदि अभिकर्ता का दावा सही पाया जाता है कि मतदाता द्वारा फर्जी मतदान का प्रयास किया गया है तो मतदाता को पुलिस को सौंप दिया जायेगा तथा 2रू० की फीस अभिकर्ता को वापस कर दी जायेगी।
- अन्यथा की स्थिति में इस शुल्क को जब्त करते हुए मतदाता को मतदान हेतु भेज दिया जायेगा।
- यह ध्यान रखा जाये की किसी भी विशेष स्थिति आने पर सामान्य मतदान प्रक्रिया रूकने न पाये जिससे मतदेय स्थल पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित हो तथा कोई असहज स्थिति उत्पन्न हो।
दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाता द्वारा मतदान।
- दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाता हेतु पीठासीन अधिकारी एक व्यस्क सहायक हेतु अनुमति प्रदान करेगें।
- एक व्यक्ति अधिकतम एक मतदाता का ही सहायक होगा, सहायक प्रदान करने की स्थिति में मतदाता की बांये हांथ की तर्जनी तथा सहायक की दांये हांथ की
तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जायेगी। - इस सम्बन्ध में सहायक द्वारा लिखित घोषणा निर्धारित प्रारूप पर करनी होगी तथा मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी को प्रारूप-44क की सूची तैयार कर उपलब्ध करानी होगी।
टेण्डर वोट (निविदत्त मतपत्र)
- जब मतदाता के प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर ज्ञात होता है कि उसका मत पूर्व में ही पड़ चुका है तो उसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष भेज दिया जाता है।
- पीठासीन अधिकारी संक्षिप्त जॉच करता है कि वह सही मतदाता है अथवा नहीं।
- सही पाये जाने पर पीठासीन अधिकारी पृथक से प्राप्त कराये गये मतपत्रों की गड्डी से मतपत्र जारी करेगा जिसे ऐरोक्रास रबर मोहर द्वारा मतदाता मत अंकित करेगा तथा इस मतपत्र को टेण्डर वोट के लिफाफे में रखा जायेगा।
- 17ख प्रारूप पर इसकी सूचनाएं अंकित की जायेगीं।
अवयस्क मतदाता द्वारा मतदान
- निवार्चक प्रक्रिया के समय किसी मतदाता की आयु को लेकर आपत्ति की जाती है तो निर्धारित प्रारूप पर सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा ली जायेगी।
- मतदाता से पीठासीन अधिकारी निर्धारित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हेतु कहेंगे। यदि वह हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतदान से वंचित कर दिया जायेगा।
- यदि घोषणा की जाती है तो उसे मतदान की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी।
प्राक्सी वोटर (सी0एस0वी0)
- यह व्यवस्था सैनिकों को अपने स्थान पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति को मतदान हेतु अनुमति प्रदान करती है।
- पार्टी प्रस्थान के समय प्राक्सी वोटर की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्राक्सी वोटर की बांये हांथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगायी जायेगी।
मत की गोपनीयता भंग करना /मत देने से मना करना।
- यदि मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग की जाती है तो उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है तथा मतपत्र लेखा में ऐसे मतदाताओं की संख्या लिखी जायेगी तथा 17क रजिस्टर में “मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण” इस आशय की टिप्पणी दर्ज की जायेगी।
- यदि मतदाता द्वारा 17क रजिस्टर में हस्ताक्षर करने व अमिट स्याही लगाने के बाद मतदान से मना किया जाता है तो मतदाता रजिस्टर में “मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण” इस आशय की अभ्युक्ति दर्ज करते हुए उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है। (नियम 49)
मतदान समाप्त होने के बाद
- ई0वी0एम0 मशीन का क्लोज बटन दबाया जायेगा जिससे कूल पड़े मत प्रदर्शित होगें।
- ई0वीएएम0 ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जायेगी।
- मशीन को सील बन्द करने की प्रक्रिया, विभिन्न घोषणाओं ,// सूचनाओं को अन्तिम रूप देना तथा सांविधिक / असांविधिक लिफाफों / अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जायेगी।
मतपत्र लेखा (17-ग)
- इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17-क में कुल मतों एवं ई0वी0एम0 में पड़े मतों का विवरण भरना है।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरान्त अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहें इस हेतु बीप की आवाज सुनते रहें। अन्यथा मतपत्र लेखा में विसंगति आ जाती है।
- यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरान्त 17-क में प्रविष्ठ होने के उपरान्त मतदान न करने का निर्णय लिया है तो उनकी भी संख्या नोट कर ली जाये जिससे मतपत्र लेखा सही /सन्तुलित रहे।
- मतपत्र लेखा की एक प्रति ऐजेण्ट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाये तथा उसकी प्राप्ति पर ऐजेण्ट से हस्ताक्षर ले लिये जायें।
- रिटर्निंग आफिसर के पास इसकी दो प्रतियाँ जमा की जायें तथा एक प्रति कन्ट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाये
निम्न सामग्री को संग्रह केन्द्र (रिसीवंग सेन्टर) ए0आर0०ओ0 काउन्टर पर जमा करेगें।
- वोटिंग मशीन (कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट) तथा VVPAT
- मतपत्र लेखा (दो प्रतियों में) एवं एक प्रति मशीन से बांधे।
- पी0एस0 05 (वोटर टर्नआउट) (दो प्रतियों में)।
- पीठीसीन अधिकारी की घोषणाओं वाला आवरण
- पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला आवरण
- विजिट शीट
- 16 बिन्दुओं की रिपोर्ट पर्यवेक्षक हेतु
- प्रथम पैकेट -सांविधिक आवरण
- दूसरा पैकेट – असांविधिक आवरण
- मॉकपोल का पैकेट।
- मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान व मतदान के बाद की जाने वाली घोषणाओं की प्रतियां।
- पीठासीन अधिकारी की डायरी (प्रारूप व नोटबुक)।
- विजिट शीट |
- ए0एस0डी0 मतदाताओं द्वारा किये गये मतदान के सम्बन्ध में, सूचना /प्रमाण पत्र
- अन्य समस्त सामग्री दूसरे काउन्टर पर जमा होगी।
- तीसरा पैकेट- निर्वाचन सामग्रियों की 7 मदें
- चौथा पैकेट– जिसमें अन्य सभी मदें, यदि कोई हो।